Budget 2024 Income Tax Slabs: आयकर में मिल सकती है बड़ी राहत, जानिए अभी कितना चुकाना पड़ता है टैक्स
आज 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश के सामने बजट पेश करेंगी. हर बार बजट से एक आम आदमी को यही उम्मीद रहती है कि उसे टैक्स में कोई छूट मिलेगी और इस साल भी हर किसी को बजट से ऐसी ही उम्मीदें हैं.
Budget 2024 Income Tax Slabs: आज 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देश के सामने बजट पेश करेंगी. हर बार बजट से एक आम आदमी को यही उम्मीद रहती है कि उसे टैक्स में कोई छूट मिलेगी और इस साल भी हर किसी को बजट से ऐसी ही उम्मीदें हैं. सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री इस बजट (Budget 2024) में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दे सकती हैं. इसमें 10 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs) में बदलाव किया जा दे सकता है. हालांकि, यह बजट वोट ऑन अकाउंट है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम में एक खास सीमा तक की सैलरी वालों को कुछ छूट दी जा सकती है. नए टैक्स सिस्ट में अभी कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सरकार उसमें कोई डिडक्शन जोड़ने पर विचार करने की बात कहे.
अभी क्या हैं टैक्स स्लैब
अगर पुरानी टैक्स रिजीम की बात करें तो मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.
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1- 0 से 2.5 लाख रुपये तक
पहला स्लैब है 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी का, जिस पर हर करदाता को टैक्स में छूट मिलती है. यानी अगर आपकी कुल इनकम 2.5 लाख रुपये तक है तो आपको एक भी रुपया टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि आपको आईटीआर भी भरने की जरूरत नहीं है.
2- 2.5 से 3 लाख रुपये तक
इसके तहत सीनियर सिटीजन (60 साल से ऊपर) और सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल से ऊपर) को 50 हजार रुपये की स्पेशल छूट मिलती है. उन्हें 2.5 से 3 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर भी टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होती है. मतलब इन्हें 3 लाख रुपये तक की सैलरी पर टैक्स छूट मिलती है.
3- 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच है तो आपको उस कमाई पर 5 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा. हालांकि, अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक ही रहती है तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत 12,500 रुपये तक की रिबेट मिल जाएगी. इस तरह आप पर लगने वाले इफेक्टिव टैक्स शून्य हो जाएगा. हालांकि, आपको यह फायदा तभी मिलेगा, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे.
4- 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5-10 लाख रुपये के बीच है, तो आपको सीधे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. हालांकि, आप एचआरए, 80सी के तहत की जाने वाली सेविंग, बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च समेत तमाम खर्चों और निवेशों के जरिए काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं. मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10 लाख है और आप 5 लाख रुपये निवेश और खर्चे दिखाकर बचा लेते हैं, तो आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो जाएगी, क्योंकि आपकी टैक्सबेल इनकम 5 लाख रुपये हो जाएगी. वहीं अगर आप सिर्फ 3 लाख के डिडक्शन ही ले पाए तो आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये होगी. इस तरह आपको 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक पर 5 फीसदी और फिर 5-7 लाख रुपये तक पर 20 फीसदी की दर से टैक्स चुकाना होगा.
5- 10 लाख से ऊपर
अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. ध्यान रहे कि यहां पर टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि तमाम तरह के डिडक्शन और छूट पाने के बाद बची इनकम. उसी पर टैक्स लगता है.
नए टैक्स रिजीम में क्या हैं टैक्स स्लैब?
नए टैक्स रिजीम में आपको 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कॉरपोरेट एनपीएस में जमा किए गए पैसों पर टैक्स छूट मिलती है. इसके अलावा आपको कोई छूट नहीं मिलती है. नए टैक्स रिजीम में कुल 6 स्लैब हैं. आइए जानते हैं अभी इसमें क्या हैं टैक्स स्लैब रेट.
- नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
- 3-6 लाख रुपये तक की सैलरी पर 5 फीसदी टैक्स लगता है, लेकिन कुल टैक्सबेल इनकम 7 लाख रुपये से कम होने पर 87ए के तहत रिबेट मिल जाएगी.
- 6-9 लाख रुपये तक की सैलरी पर 10 फीसदी टैक्स लगेगा, लेकिन 7 लाख से कम टैक्सेबल इनकम हुई तो आप फायदे में रहेंगे.
- 9-12 लाख रुपये पर 15 फीसदी टैक्स लिया जा रहा है.
- 12-15 लाख रुपये की सैलरी पर आपको 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
- वहीं 15 लाख रुपये से अधिक की सैलरी पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
08:51 AM IST